श्रावण मास: इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन, फर्टिलाइजर वाहनों को भी मिली छूट
खंडवा, 3 अगस्त 2026। श्रावण मास में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने 28 अगस्त 2026 तक इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर भारी मालवाहक वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध एवं रूट डायवर्जन के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। इनमें दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं के वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, सेना के वाहन, विद्युत वितरण कंपनी के कार्य में लगे वाहन, एलपीजी एवं पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन करने वाले वाहन, कृषि उपज मंडी के लिए सब्जियां ले जाने वाले वाहन, यात्री बसों के साथ-साथ फर्टिलाइजर (उर्वरक) का परिवहन करने वाले भारी वाहन भी शामिल हैं।
कलेक्टर ने केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केंद्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के तहत इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर संचालित भारी मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार बुरहानपुर-खंडवा से इंदौर जाने वाले भारी वाहन अब देशगांव से खरगोन, कसरावद, खलघाट और महू होते हुए इंदौर पहुंचेंगे। वहीं इंदौर से खंडवा-बुरहानपुर आने वाले भारी वाहन महू, खलघाट, कसरावद, खरगोन और भीकनगांव होते हुए देशगांव के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।
प्रशासन ने नागरिकों और वाहन चालकों से आदेश का पालन करने की अपील की है, ताकि श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहे।
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