ओंकारेश्वर में हूटर और सायरन की बिक्री व उपयोग पर 28 अगस्त तक प्रतिबंध
खंडवा, 3 अगस्त 2026। श्रावण मास के दौरान ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नगर परिषद ओंकारेश्वर की सीमा क्षेत्र में 28 अगस्त 2026 तक खिलौना हूटर, सायरन और भोंपू (बिगुल जैसे ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण) के क्रय-विक्रय तथा उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध स्थायी एवं अस्थायी दुकानों के साथ-साथ हाथ ठेला और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों पर भी लागू रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य श्रावण मास में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारु यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने या उल्लंघन का प्रयास करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, शासकीय वाहनों तथा कानून-व्यवस्था के लिए अधिकृत वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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