ACACU खंडवा: बाइक चोरी मामले में दो आरोपियों को तिहरी एक-एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा, 500-500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया

खंडवा। मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दो आरोपियों को तिहरी एक-एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 500-500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली में दर्ज इस प्रकरण में विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर समय पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। साथ ही अभियोजन पक्ष के समन्वय से गवाहों के समय पर बयान कराए गए, जिसके परिणामस्वरूप मात्र 3 माह 22 दिन में प्रकरण का निराकरण हो गया।
न्यायालय ने आरोपी युसुफ उर्फ गोलू और छोटू के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए उन्हें तिहरी एक-एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा तथा 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण के अनुसार, 18 फरवरी 2026 को फरियादी आनंद सोनी ने थाना कोतवाली में अपनी स्कूटी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने चोरी की गई स्कूटी बरामद की। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वाहन की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर उसका नंबर बदलकर उपयोग किया था। इसके बाद संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक राम प्रकाश यादव ने की, जिनकी उत्कृष्ट जांच की सराहना की गई।
संलग्न में की गई फोटो AI से बनाई गई हैँ
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