खण्डवा-इन्दौर मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित करने के आदेश जारी*
खंडवा 31 जुलाई 2026, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आगामी 28 अगस्त तक के लिए इंदौर-इच्छापुर हाईवे को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश श्रावण मास में प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में दर्शनार्थ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं एवं कावड़ यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जारी किए गए हैं।
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर संचालित होने वाले सभी प्रकार के भारी माल वाहक वाहनों का रूट डायवर्जन करने के आदेश जारी किए है।
बुरहानपुर-खण्डवा से इन्दौर की ओर जाने वाले भारी वाहन अब देशगांव से खरगोन व्हाया कसरावद, खलघाट, महू होते हुए इन्दौर की ओर जाएंगे। जबकि इन्दौर से खण्डवा-बुरहानपुर की ओर आने वाले भारी वाहन महू से खलघाट, कसरावद, खरगोन व्हाया भीकनगांव से देशगांव होते हुए खण्डवा-बुरहानपुर की ओर आएंगे।
जारी आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इस प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। इनमें दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर बिग्रेड, पानी के टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत वितरण कंपनी के कार्य में संलग्न वाहन, एल.पी.जी. और पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने वाले वाहन, कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन और यात्री बसें शामिल हैं।
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