ओंकारेश्वर में नाव संचालन के लिए नए नियम लागू, कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

खंडवा |
जिले के Omkareshwar क्षेत्र में नर्मदा नदी में संचालित नावों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी Rishav Gupta ने नाव संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का पालन अनिवार्य करते हुए स्पीड बोट संचालन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार कई नाव संचालक ओबीएम मोटर के माध्यम से नावों को तेज गति से चलाते हैं और सुरक्षा मानकों के विपरीत अधिक संख्या में यात्रियों को बिना लाइफ जैकेट के बैठा लेते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर द्वारा Disaster Management Act 2005 की धारा 30 एवं 34 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के प्रमुख निर्देश
ओंकारेश्वर, मोरटक्का, हनुमंतिया और सिंगाजी समाधि क्षेत्र में नर्मदा नदी में नाव नियंत्रित गति से चलानी होगी।
नदी में संचालित नावों के बीच कम से कम 30 मीटर की सुरक्षा दूरी रखना अनिवार्य रहेगा।
प्रत्येक नाव संचालक के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
नाव में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों या श्रद्धालुओं को बैठाने पर रोक रहेगी।
सभी यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य किया गया है।
नाव में लाइफबॉय, रस्सा, अतिरिक्त लाइफ जैकेट और अन्य बचाव उपकरण रखना अनिवार्य रहेगा।
आपात स्थिति में सूचना के लिए मिनी लाउड हेलर रखना होगा।
नाव के ऊपरी हिस्से में चारों ओर रेडियम लगाना अनिवार्य रहेगा।
साथ ही नाव संचालकों को समय-समय पर होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ Disaster Management Act 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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