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खंडवा में हत्या के 6 दोषियों को उम्रकैद, पुरानी रंजिश का खौफनाक अंजाम

खंडवा। पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद और हत्या के मामले में खंडवा न्यायालय ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को हत्या के साथ ही हत्या के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने और बलवा सहित विभिन्न धाराओं में कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।

जिला लोक अभियोजन कार्यालय खंडवा द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री विरेंद्र जोशी की न्यायालय ने आरोपी करण पिता कैलाश उम्र 25 वर्ष, सकराम उर्फ साहूकार पिता जयसिंह उम्र 50 वर्ष, मुरालाल पिता सकराम उम्र 30 वर्ष, करु उर्फ करण पिता मदन उम्र 27 वर्ष, रमेश पिता साहूकार उर्फ सकराम उम्र 27 वर्ष तथा देवराज उर्फ देवा पिता गेंदालाल उम्र 22 वर्ष, सभी निवासी ग्राम लालमाटी थाना पिपलोद जिला खंडवा को दोषी पाया।

न्यायालय ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/149 में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,500-₹1,500 अर्थदंड, धारा 302/149 में आजीवन कारावास एवं ₹2,000-₹2,000 अर्थदंड, धारा 325 में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,000-₹1,000 अर्थदंड तथा धारा 148 में 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं ₹500-₹500 अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी उप संचालक अभियोजन श्री त्रिलोकेन्द्र बिल्लोरे द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान, एडीपीओ के अनुसार, फरियादी भीमसिंह ने थाना पिपलोद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 जून 2024 की रात करीब 8:30 बजे वह अपने घर के आंगन में बैठा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद एवं गाली-गलौज शुरू हो गई।

आरोप के मुताबिक विवाद बढ़ने पर लाठियों से हमला किया गया। इस दौरान प्रकाश सहित बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य लोगों को भी चोटें आईं। हमले में गंभीर रूप से घायल अंदू को उपचार के लिए जिला अस्पताल खंडवा से एमवायएच इंदौर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूरा कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में वैज्ञानिक साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया गया। मृतक अंदू के दोनों हाथों के नाखूनों के नमूने एफएसएल जांच के लिए भेजे गए थे। प्रेस नोट के अनुसार प्राप्त जांच रिपोर्ट में माइक्रोस्कोपी टेस्ट का परिणाम धनात्मक पाया गया और परीक्षण रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की गई।

न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास सहित विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।

Anoop Kumar Khurana

Publisher and Editor Anti corruption and crime update & ACACU DIZITEL

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