खंडवा: हॉली स्पिरिट स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून और साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा शहर स्थित हॉली स्पिरिट स्कूल में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में किया गया।
शिविर में व्यवहार न्यायाधीश श्री सुयश परनाम एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह ने विद्यार्थियों को विभिन्न कानूनी विषयों की जानकारी दी। इस दौरान पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act), बच्चों के अधिकार एवं उनकी सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में बिना डर के अपने अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचना दें।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों, साइबर सुरक्षा, गुड टच एवं बैड टच की पहचान और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन ठगी से बचाव, फर्जी लिंक से सतर्क रहने, ओटीपी साझा नहीं करने तथा साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता और राष्ट्रीय हेल्पलाइन की जानकारी भी विद्यार्थियों को दी गई।
कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्या सिस्टर रोज़, शिक्षकगण, पैरालीगल वालंटियर श्री अब्बास अली एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने की अपेक्षा जताई।
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