ACACU खंडवा अपडेट…नगरीय क्षेत्र की सीमा में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध

नगरीय क्षेत्र की सीमा में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध
खण्डवा 16 जनवरी, 2025 – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह द्वारा निर्देर्शित किया गया है कि शहर में बढ़ते हुये यातायात के दबाव, दुर्घटनाओं, स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन एवं सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए समस्त प्रकार के भारी मालयानों को प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक नगरीय सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित यथावत रहेगा एवं दोपहर 2 से 5 बजे तक समस्त प्रकार के वाहनों को नगरीय सीमा में आने-जाने के लिए छूट रहेगी। जारी आदेश में उल्लेख है, कि प्रतिबंध आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन जैसे दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी टेंकर, आर्मी वाहन, विद्युत मण्डल के कार्य में संलग्न वाहन, एल.पी.जी. पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन, यात्री बसें, पी.डी.एस. एवं उपार्जन में संलग्न समस्त वाहन तथा देशी/विदेशी मदिरा के परिवहन हेतु शासकीय परमिट प्राप्त वाहन पूर्णतः मुक्त रहेंगे।
Read Next









