खंडवा: लगातार अपराध करने वाले 4 आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई
खण्डवा 20 जुलाई 2026, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने विभिन्न अपराधों में शामिल आरोपी राहुल पिता सुपा रोकड़े निवासी गायत्री मन्दिर के पास सूरजकुण्ड को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार इस अवधि में यह आरोपी न केवल खण्डवा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आरोपी राहुल के विरूद्ध आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं, भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं 457, 380, 325, 323, 506, 34, 294, 324, 188, राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5, धारा 110, 379, 411, 393, 392, 397 सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं।
इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने 1 अन्य आरोपी बादल पिता दरबार बंजारा निवासी संजय नगर, थाना पदम नगर, खण्डवा को भी एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार इस अवधि में यह आरोपी न केवल खण्डवा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आरोपी बादल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं 294, 323, 341, 327, 506, 34, 110, 107, 116, 452, 294, 351 सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं।
इसके अलावा आरोपी जाबाज उर्फ मोनू पिता पीरू मंसूरी निवासी आशापुर, थाना हरसूद को भी एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार इस अवधि में यह आरोपी न केवल खण्डवा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आरोपी जाबाज उर्फ मोनू पिता पीरू मंसूरी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं 323, 354, 506, 341, 296, 115, 232, 170, 126, 135 व 129 सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं।
इसके अलावा आरोपी करण पिता तिलक भील निवासी बलवाड़ा, थाना पिपलोद को भी एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार इस अवधि में यह आरोपी न केवल खण्डवा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आरोपी करण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं 294, 323, 506, 324, 336, 354, 452, 110, 107, 116, 333, 115 सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं।
Read Next









खंडवा