13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति से होगा प्रकरणों का निराकरण

खंडवा 11 जुलाई 2025, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13 सितम्बर शनिवार को न्यायालय में लंबित राजीनामा योगय प्रकरणों एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय खंडवा के साथ साथ हरसूद एवं पुनासा में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, व्यवहारिक (सिविल प्रकरण) धारा 138 एन.आई एक्ट प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, समझौता योग्य श्रम प्रकरण विद्युत चोरी के प्रकरण का निराकरण आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा तथा विद्युत विभाग, बैंक, नगर पालिक, बी०एस०एन०एल० आदि के पूर्व वाद प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा। पूर्व वाद प्रकरणों में विद्युत विभाग, जलकर तथा संपत्ति कर के प्रकरणों में लोक अदालत के दिन निराकरण होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती जैन ने नागरिकों से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का आपसी सुलह व समझौते के आधार पर निराकरण करवा कर शीघ्र व सुलभ न्याय प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा व तहसील विधिक सेवा समिति हरसूद एवं तहसील न्यायालय पुनासा में संपर्क कर सकते हैं।
Read Next


खंडवा
खंडवा
खंडवा
खंडवा
खंडवा 
