विशेष लोक अदालत में 55 प्रकरणों का हुआ निराकरण* *कुल 83.24 लाख रुपए से अधिक राशि का हुआ सेटलमेंट*

खंडवा, 18 जुलाई 2026, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार को जिला न्यायालय, खंडवा में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। विशेष लोक अदालत का शुभारंभ माननीय विशेष न्यायाधीश श्री उत्सव चतुर्वेदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री अरविंद सिंह टेकाम, जिला रजिस्ट्रार श्री अरविंद सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री पीयूष भावे, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पल्लवी, जिलाअधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री रविंद्र पाथरीकर, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह, लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री दशरथ सिंह चौहान सहित न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी तथा पैरालीगल वालंटियर्स भी उपस्थित थे।
विशेष लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिला खंडवा में कुल 5 खंडपीठों का गठन किया गया। इन खंडपीठों के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। न्यायालय परिसर में पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को लोक अदालत के माध्यम से विवादों के त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण की प्रक्रिया की जानकारी भी प्रदान की गई।विशेष लोक अदालत के समक्ष कुल 57 प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 55 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य कुल ₹83,24,346 (तिरासी लाख चौबीस हजार तीन सौ छियालिस रुपये) की राशि का सेटलमेंट कराया गया।
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