आमाखजूरी वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 3 आरोपी एक साल के लिए जिला बदर
आमाखजूरी वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 3 आरोपी एक साल के लिए जिला बदर
खंडवा, 21 अप्रैल 2026। जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण और शासकीय कार्यों में बाधा डालने के मामलों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने तीन आरोपियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना पिपलोद अंतर्गत ग्राम पंचायत भिलाईखेड़ा के ग्राम आमाखजूरी टांडा निवासी मोवासिंग पिता जामसिंह, प्रेमसिंग पिता लाखासिंग और घूमसिंग पिता लाखासिंग के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
इन जिलों में प्रवेश पर भी प्रतिबंध
जिला बदर अवधि के दौरान तीनों आरोपी न केवल खंडवा जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बेतूल, हरदा और इंदौर जिलों की सीमाओं में भी प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।
गंभीर आरोपों के आधार पर कार्रवाई
वन मंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल खंडवा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आरोपियों पर ग्राम आमाखजूरी स्थित वन भूमि पर अतिक्रमण करने, वन विभाग के अमले पर जानलेवा हमला करने तथा शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।
इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह सख्त कदम उठाया है।
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