खंडवा -दराती से पत्नि की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया..

दराती से पत्नि की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
माननीय न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश तहसील हरसूद द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी दुलीचंद पिता कैलाश जाति बलाई निवासी ग्राम सिरपुर थाना खालवा जिला खंडवा को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन की संक्षेप में विवरण है कि में ग्राम सिरपुर रहती हु व गृह कार्य व मजदुरी करती हु। दिनांक 16/05/2022 को मैं अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रही थी,मेरे अगले कमरे में मेरे सास ससुर सो रहे थे तथा अंदर के कमरे में मैं मेरे पति दुलीचंद व मेरे लडकी सो रहे थे। मेरे दो बच्चे उसकी मौसी के घर इंदौर गये थे। शाम करीब 8:45 बजे के लगभग मेरे पति ने दराती मेरे पेट में मारी तथा मेरे उल्टे हाथ की कोहनी व दाहिने कंधे गले के पास दराती मारी जिससे मुझे चोटे आई। मै चिल्लाई तो मेरे ससुर व सास अंदर आये फिर उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी। मेरे पति पूर्व में भी मेरे से विवाद करते थे व आज उन्होने मुझे जाने से मारने के लिए उन्होंने मेरे पेट में दराती मारी जिससे खुन निकलकर चोट आयी है। जिससे पीडिता की मृत्यु हो गई। जिसकी रिपोर्ट थाना खालवा पर की। आरक्षी केन्द्र खालवा के अपराध क्रमांक 235/2022 धारा 307,302,201 भादसं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां से माननीय न्यायालय श्री अपर सत्र न्यायाधीश तहसील हरसूद की न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल चौहान द्वारा
की गई।
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