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समान नागरिक संहिता: न्याय, समानता और गरिमा पर केंद्रित हो बहस

नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर देश में जारी बहस को राजनीतिक तर्कों से आगे बढ़ाकर न्याय, समानता और नागरिक अधिकारों के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। विशेष रूप से विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे पारिवारिक मामलों में कानून किस तरह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकता है और महिलाओं को उचित कानूनी संरक्षण दे सकता है, यह इस चर्चा का महत्वपूर्ण पक्ष है।

भारतीय संविधान समान नागरिक संहिता के विषय पर एक व्यापक संवैधानिक ढांचा उपलब्ध कराता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म और लिंग सहित विभिन्न आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों की रक्षा करते हैं, जो संवैधानिक सीमाओं के अधीन हैं।

महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर जोर

समान नागरिक संहिता के संभावित प्रभावों में महिलाओं के लिए पारिवारिक मामलों में मजबूत कानूनी संरक्षण महत्वपूर्ण माना जा सकता है। विवाह पंजीकरण और तलाक की स्पष्ट कानूनी प्रक्रियाएं वैवाहिक स्थिति को प्रमाणित करने, विवादों को कम करने और जरूरत पड़ने पर कानूनी सुरक्षा हासिल करने में मदद कर सकती हैं।

विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए, जिनके पास स्वतंत्र वित्तीय संसाधन या कानूनी प्रक्रियाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है, आसान और प्रभावी कानूनी व्यवस्था न्याय तक पहुंच बेहतर कर सकती है। हालांकि, केवल समान कानून का दावा अपने आप न्याय की गारंटी नहीं देता। कानून में प्रभावी उपाय, निष्पक्ष प्रक्रिया और पति-पत्नी दोनों के अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है।

उत्तराधिकार में पारदर्शिता की जरूरत

उत्तराधिकार भी यूसीसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। संपत्ति पर अधिकार किसी व्यक्ति की आवास, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और भविष्य की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

एक स्पष्ट नागरिक ढांचा उत्तराधिकार की प्रक्रियाओं को समझने में आसान बना सकता है और संपत्ति विवादों में अनिश्चितता कम कर सकता है। सुलभ रिकॉर्ड, स्पष्ट नियम और किफायती कानूनी उपाय विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं जिन्हें अपने संपत्ति संबंधी अधिकार स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

हालांकि, उत्तराधिकार से जुड़े यूसीसी के वास्तविक प्रभावों का आकलन उसके अंतिम कानूनी प्रावधानों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। केवल कानून की एकरूपता से यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक उत्तराधिकारी को समान हिस्सा मिले या हर व्यक्ति को अधिक अनुकूल परिणाम प्राप्त हो।

धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन

समान नागरिक संहिता पर चर्चा करते समय समानता और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को साथ लेकर चलना महत्वपूर्ण है। संविधान का अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों के कुछ अधिकारों को संरक्षण देता है।

ऐसे में चुनौती यह है कि ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जाए जो संवैधानिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करते हुए समानता और न्याय को बढ़ावा दे। इसके लिए व्यापक सार्वजनिक परामर्श, स्पष्ट कानून और उसके व्यावहारिक प्रभावों का गंभीर अध्ययन जरूरी है।

उत्तराखंड का यूसीसी बना व्यावहारिक उदाहरण

उत्तराखंड में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस बहस में एक व्यावहारिक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। दस्तावेज के अनुसार, उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू हुआ, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

इस अनुभव से यह समझने का अवसर मिलता है कि समान नागरिक प्रक्रियाएं व्यवहार में किस तरह काम करती हैं। इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को कानूनी सहायता कितनी आसानी से मिल रही है, पंजीकरण की प्रक्रियाएं कितनी सरल हैं, पारिवारिक विवादों का समाधान कितना निष्पक्ष है और नागरिक अपने कानूनी दायित्वों को कितना समझ पा रहे हैं।

रचनात्मक भागीदारी की जरूरत

यूसीसी पर बहस में मुस्लिम समुदाय सहित सभी वर्गों की रचनात्मक भागीदारी महत्वपूर्ण हो सकती है। परिवार कल्याण, महिलाओं की गरिमा, बच्चों के हित और शिक्षा तक पहुंच जैसे विषयों को चर्चा के केंद्र में रखते हुए कानूनी विशेषज्ञ, विद्वान, सामुदायिक संगठन और नागरिक समाज कानून के प्रस्तावित प्रावधानों का अध्ययन कर अपने सुझाव दे सकते हैं।

किसी भी कानून को बिना जांचे स्वीकार करना या उसके प्रावधानों को समझे बिना पूरी तरह खारिज करना समाधान नहीं है। कानून का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है या नहीं, अनुचित व्यवहार को रोकता है या नहीं और प्रभावी कानूनी उपाय उपलब्ध कराता है या नहीं।

न्याय और गरिमा हो सफलता का पैमाना

समान नागरिक संहिता की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि कानून कितने समान हैं। वास्तविक कसौटी यह होनी चाहिए कि क्या न्याय आम नागरिक के लिए अधिक सुलभ हुआ, क्या महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा कर पा रही हैं, क्या पारिवारिक विवादों का निष्पक्ष समाधान हो रहा है और क्या नागरिकों की संवैधानिक गरिमा सुरक्षित रह रही है।

यूसीसी पर रचनात्मक और तथ्यपरक चर्चा सामाजिक न्याय तथा समान नागरिकता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अंतिम उद्देश्य ऐसा कानूनी ढांचा होना चाहिए जो प्रत्येक नागरिक की गरिमा की रक्षा करे, व्यवहार में निष्पक्षता सुनिश्चित करे और संविधान में निहित समानता के वादे को मजबूत बनाए।

लेखक: अल्ताफ मीर
पीएच.डी., जामिया मिलिया इस्लामिया

Anoop Kumar Khurana

Publisher and Editor Anti corruption and crime update & ACACU DIZITEL

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