*मसाया सोलर प्लांट के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई*
खंडवा 18 जुलाई 2025, संभागायुक्त इंदौर संभाग इंदौर की ओर से “आदिवासियो की जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के संबंध में शिकायत” पर कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुए थे जिस पर कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता द्वारा इसकी जांच संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में दल गठित कर कराई गई। दल द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन में मसाया सोलर प्लांट के लिए खण्डवा जिले के ग्राम धरमपुरी, कनवानी, भावसिंगपुरा, बडगांव माली तथा ग्राम सिवना में बडी संख्या में “आदिवासियों की भूमि लेकर इन भूमियों पर प्लांट स्थापित करने की बात” सही पाई गई है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि शिकायत की जांच से स्पष्ट होता है कि कंपनी द्वारा अनुमति प्राप्त करने के पूर्व ही आदिवासी कृषको की भूमि पर सोलर प्लांट लगा कर उत्पादन करना शुरू कर दिया है, जो कि वैधानिक रूप से उचित प्रतीत नही होता है।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ प्रकरणों में दबाव बनाकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगो की भूमियों का बलपूर्वक अंतरण किया गया है जो अनुचित एवं अवैधानिक है। जॉच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट पाया गया है कि कुछ प्रकरणों में बिना पर्याप्त मुआवजे के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो की भूमियों का भी अंतरण किया गया है जो म.प्र. भू-राजस्व सहिता की धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच में यह भी पाया गया कि अनुसचित जनजाति के लोगो के साथ इनकी निरक्षरता का अनुचित लाभ उठाते हुए घोखाधडी की गई है व बिना जानकारी के उनके बैंक खातों में राशि निकाल ली गई है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि कुछ प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो की जमीन कंपनी को अंतरित कर कम्पनी द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया व सोलर प्लांट लगाया गया, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि बिना खसरे के नामांतरण के, केवल कब्जे के आधार पर कंपनी द्वारा औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि का डायवर्जन करवाया गया जो म.प्र. भू राजस्व सहिता के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
मसाया सोलर एनर्जी कंपनी द्वारा चरनोंई, नाला, सडक तथा छोटे झाड के जंगल मदों की लगभग 27.64 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर बिना किसी लीज या अधिग्रहण के जबरन कब्जा कर रखा है, जो कि सर्वथा अनुचित है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में “तत्कालीन राजस्व अधिकारियों की भी उच्च स्तरीय जाँच की जाएगी, जिनकी देखरेख में सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जे किए गए।”
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने जॉच के निष्कर्ष बिंदुओं के आधार पर आदेश दिये हैं कि शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण कर कब्जा करने के संबंध में उच्च स्तरीय जॉच की जाए। कम्पनी द्वारा जब तक अतिक्रमण की गई शासकीय भूमि के संबंध में लीज अथवा आवंटन की कार्यवाही नहीं की जाती, तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के संबंध में म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 165 (6) के प्रावधानों के तहत विधिवत अंतरण की अनुमति प्राप्त नहीं की जाती, तब तक के लिये तत्काल प्रभाव से सोलर प्लांट के संचालन पर रोक लगाई जाए। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खण्डवा, महाप्रबंधक, पावर ग्रिड खण्डवा तथा सहायक यंत्री म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी खण्डवा को इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि एसडीएम श्री बजरंग बहादुर द्वारा सोलर प्लांट कार्यालय को सील कर दिया गया है।