जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग खण्डवा का आदेश- 30 दिन की अवधि में लिखित सूचना देकर बीमा कंपनी आवेदकगण के बीमा क्लेम को निराकृत करें..
शहर के सर्राफा व्यवसायी मिनित जैन और उनके पिता कल्याण जैन वैश्विक कोरोना महामारी फेज 2 में ग्रसित हो जाने के वजह से उनका उपचार हिंदुजा हार्ड केयर हॉस्पिटल खंडवा में दिनांक 22 मार्च 2021 को एवं बाद में जिला चिकित्सालय खंडवा में हुआ था।
इसके पूर्व हिंदूजा हॉस्पिटल में उपचार में लगभग उन्हें 30-30 हजार रुपए का खर्च भी हुआ था जो की कैशलैस ट्रीटमेंट मेडिक्लेम पॉलिसी जो की आवेदक पक्ष ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त की हुई थी में कवर थी, मेडिकल पॉलिसी के अंतर्गत उनका कैशलेस उपचार होना था।
जब बीमा कंपनी द्वारा दोनों आवेदक को के क्लेम को निराकृत ना करते हुए उन्हें कोई क्लेम राशि प्रदाय नहीं की तब उन्होंने अपने अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में अनावेदक स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमें बीमा कंपनी के द्वारा यह आधार लिया गया कि आवेदक द्वारा उपचार का रिकॉर्ड ओपीडी परामर्श रिकॉर्ड रोग डीएम की अवधि आईपीसी रिकॉर्ड के साथ पूरा वर्कअप आदि दस्तावेज की मांग किये जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए हैं इसलिए उनका क्लेम निराकत नहीं हुआ है जबकि आवेदक पक्ष के द्वारा न्यायालय में यह बताया गया था कि बीमा कंपनी द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज पूर्व से ही उन्हें प्रदान किया जा चुके हैं जिसकी छाया प्रति प्रकरण में प्रस्तुत है।
प्रकरण के ट्रायल उपरांत उपभोक्ता आयोग खंडवा के अध्यक्ष श्री जेपी सिंह और सदस्य श्रीमती अंजलि जैन आवेदक गण के पक्ष में आदेश पारित करते हुए अनावेदक बीमा कम्पनी को आदेशित किया है कि आदेश प्रति प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि में परिवारीगण को लिखित में सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज रिपोर्ट आवेदक से प्राप्त कर क्लेम का निराकरण किया सुसंगत और आवश्यक रूप से करे।
इस संबंध में आवेदक को अवगत कराया जाए तथा प्राप्त दस्तवेजो की प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर आवेदक गण के उक्त बीमा क्लेम को बीमा कंपनी निराकृत करें।
पारिवारिक गन की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव द्वारा पैरवी की गई।