खंडवा में मुसाफिरों, नौकरों व किरायेदारों की देनी होगी जानकारी.. कलेक्टर नें जारी किया आदेश..
*धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*
खण्डवा 07 जून, 2025 – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मशालाओं के संचालकों को आदेशित किया है कि किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवश्य प्राप्त करें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण संबंधी थानों को उसी दिन दिया जायें।जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किरायेदारों तथा घरेलू नौकरों के स्वामियों को अपने घरों अथवा संस्थानों में नियुक्त नए नौकरों की जानकारी संबंधित थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी। आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।