प्राथमिक शिक्षक नियोजन-2025 में विज्ञापित नियमों का अक्षरशः पालन, स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट की स्थिति

खंडवा। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने वस्तुस्थिति स्पष्ट की है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन-2025 में विज्ञापित नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित प्रावधान नियम पुस्तिका में पहले से ही स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। इन प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ आवश्यक अतिथि शिक्षक अनुभव धारित करना अनिवार्य था।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अर्जित की गई किसी भी शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक योग्यता या अनुभव को मान्य नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 की नियम पुस्तिका में पहले से ही निर्धारित था।
स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस प्रावधान में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। विभाग ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हीं नियमों और पात्रता शर्तों का पालन किया गया है, जो प्राथमिक शिक्षक नियोजन-2025 के विज्ञापन एवं नियम पुस्तिका में पहले से निर्धारित थीं।
संदेह होने पर लोक शिक्षण संचालनालय में ले सकते हैं जानकारी
लोक शिक्षण संचालनालय ने अभ्यर्थियों से संबंधित नियमों को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह होने पर विभाग से जानकारी प्राप्त करने की बात कही है। विभाग के अनुसार अभ्यर्थी भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय में उपस्थित होकर प्राथमिक शिक्षक नियोजन-2025 की नियुक्ति प्रक्रिया और पात्रता से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
विभाग ने दोहराया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन-2025 में विज्ञापित नियमों का पालन करते हुए ही नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
Read Next



खंडवा
खंडवा 
खंडवा
खंडवा 
