खंडवा : दो बच्चों की मां को रास्ते में रोक कर आई लव यू कहने वाले आरोपी को,खंडवा न्यायालय ने सुनाई 2 साल की सजा..

खंडवा। महिला से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा, श्रीमती वैशाली चौरसिया की अदालत ने आरोपी विशाल पिता शिवराम मंसारे (उम्र 26 वर्ष), निवासी दीनदयालपुरम कॉलोनी, थाना मोघटरोड, खंडवा को दोषी ठहराते हुए दंडित किया।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 74 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 125(2) के तहत 1 माह का साधारण कारावास और 300 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
क्या था मामला?
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ श्री हरिप्रसाद बांके के अनुसार, घटना 1 जुलाई 2025 सुबह करीब 9:15 बजे की है। पीड़िता अपने 4 वर्षीय बेटी और 6 वर्षीय बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तभी घर के सामने रहने वाला आरोपी विशाल मोटरसाइकिल लेकर आया और रास्ता रोक लिया।
आरोपी ने महिला से कहा कि “तुम मुझे अच्छी लगती हो, आई लव यू” और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। उसने महिला को जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए भी कहा।
पीड़िता ने साहस दिखाते हुए आरोपी को धक्का देकर खुद को छुड़ाया और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
परिवार को बताई घटना, पुलिस ने की कार्रवाई
घटना के बाद महिला ने पूरी जानकारी अपने पति और सास को दी, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी की और न्यायालय में चालान पेश किया।
अभियोजन पक्ष की भूमिका
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री भुरालाल बास्कले द्वारा की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
संदेश
यह फैसला महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्ती का स्पष्ट संदेश देता है कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी।
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