*महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही*
*आवेदिका* :-
श्रीमती ज्योति पाल पति श्री सुनील पाल उम्र 48 वर्ष निवासी रतागढ, हरसूद नाका खण्डवा
*आरोपी*
हरजिन्दर सिंह अरोरा पिता स्व श्री जी.एस. अरोरा उम्र 59 वर्ष पद-अधीक्षक, बाल सम्प्रेषण गृह खण्डवा (मूल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, खण्डवा) निवासी 189 पंजाब कालोनी खण्डवा
*रिश्वत राशि*-
4,000/-
*विवरण* :-
आवेदिका रतागढ, हरसूद नाका खण्डवा की रहने वाली है तथा बाल सम्प्रेषण गृह खण्डवा में विगत चार वर्षों से भोजन बनाने का काम करती है। आवेदिका की माह जून एवं जुलाई 2025 की वेतन का आहरण होना शेष था जिसके लिये आवेदिका बाल सम्प्रेषण गृह खण्डवा के अधीक्षक श्री हरजिन्दर सिंह अरोरा से मिली तो उनके द्वारा विगत दो माह के वेतन निकालने के एवज में आवेदिका से 2000/- प्रतिमाह के हिसाब से 4,000/- रू. रिश्वत की मांग की गई तथा पैसे नहीं देने पर नौकारी से निकाल देने का कहा गया।
जिसकी शिकायत आवेदिका द्वारा श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई।
सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 12.08.2025 को ट्रेपदल का गठन किया गया और आरोपी हरजिन्दर सिंह अरोरा को आवेदिका से 4,000/- रू० रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडा गया।
आरोपीगण के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
*ट्रेपदल*
कार्यवाहक निरीक्षक श्री आशुतोष मिठास, कार्यवाहक निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा तोमर, आरक्षक विजय कुमार, आरक्षक कमलेश परिहार, आरक्षक आशीष नायडू, आरक्षक चेतन सिंह परिहार, आरक्षक कमलेश तिवारी एवं चालक शेरसिंह ठाकुर