दिनाँक 01/05/2023 को फरियादी ने थाना नर्मदानगर में रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिग लडकी अपनी बुआ के घर फीफरी मॉल आई थी जहां से उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नर्मदानगर पर अपराध क्रमांक 113/23 धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपह्रता एवं आरोपी की तलाश पतासाजी करने पर सफलता न मिलने पर पुलिस अधीक्षक खंडवा द्वारा 5000 रुपये का ईनाम घोषित किया गया।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा व उप पुलिस अधीक्षक मूंदी के मार्गदर्शन गठित टीम द्वारा दिनाँक 24.10.2024 को अपह्ता को आरोपी अजय पिता बदनसिंह बघेल जाति भिलाला उम्र 24 साल निवासी मकड़कच्छ थाना नर्मदानगर के कब्जे से सूर्या किरण सोसायटी कस्बा खरच जिला भरूच , गुजरात में दस्तयाब किया गया एवं बालिका के कथन के आधार पर प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 366-A, 376 (2)(n),376(3) भादवि एवं 5 एल /6 पाक्सो एक्ट की बढाई जाकर गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना डी एस पी अजाक श्री महेश कुमार दुबे द्वारा की जा रही है। आरोपी को दिनांक 25/10/24 को न्यायालय खंडवा पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।
सराहनीय भूमिका – निरी. प्रवीण आर्य, उप निरी. सरोज मुवेल प्र. आर.399 सुनील जिल्वे,प्र. आर.124 जितेंद्र मंडलोई की सराहनीय भूमिका रही।