मध्यप्रदेश के खंडवा के पंधाना के गाँधी चौंक पर रहने वाले,पत्रकार गोपाल सावनेर पर छेड़छाड़ पीड़िता की मां के बयान वाले वीडियो दिखाने पर,पंधाना थाने पर किशोर न्याय अधिनियम एवं पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है.
पंधाना थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा ने बताया कि शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है.जल्द गोपाल सावनेर को गिरफ्तार करेंगे.
वही इस संबंध में पत्रकार गोपाल सावनेर का कहना है कि पीड़ित परिवार ने उन्हें बुलाया था और वह थाने पहुंचे थे.उन्होंने स्वेच्छा से अपने बयान दिए थे.नए कानून की उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने तत्काल जानकारी लगते ही वीडियो को हटा दिया था.उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वह है न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखेंगे.
इस संबंध में कानून के जानकारों का कहना है कि नए कानून के तहत पीड़ित की पहचान उजागर करना जहां से पीड़ित का संबंध हो,वह नहीं उजागर किया जा सकता, यह अब एक अपराध है.नई धाराओं के तहत देश भर में कई पत्रकारों पर अपराध दर्ज हो चुके हैं.खंडवा में ही पिछले कुछ महीनो में कई बड़े न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के खिलाफ इस तरह की शिकायत हो चुकी है.आम जनता पर भी अपराध दर्ज हो चुका है.उज्जैन का मामला आपको ध्यान ही होगा. इस विषय पर आम जनता हो अथवा मीडिया करनी हो अथवा कोई भी हो, पीड़िता की पहचान उजागर करता है तो उसे पर अपराध दर्ज हो सकता है.
अक्सर आपने देखा होगा कि आम जनता भी किसी भी घटना के फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है, अगर महिला से संबंधित किसी भी विषय पर वीडियो बनाकर वायरल करते हैं और अगर आपकी शिकायत हो जाती है तो आप पर अपराध दर्ज हो सकता है. शिकायत ना भी हो तो भी बाल आयोग अथवा न्याय व्यवस्था एवं स्थानीय प्रशासन खुद भी इस विषय का संज्ञान ले सकता है. जिससे आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं. इसलिए ऐसा करने से बचें.
Ye to vo vali bat hogai ki madad bhi karo or saja bhi bhugto.galti hui h to samjhaes dena chaea na ki saja.ese me kon sa patrakar aage aega kisi ki help karne.