खंडवा ACACU अपडेट – घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती ज्योतिसिंह टेकाम द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी दीपक तंवर पिता कोमल उर्फ कमल तंवर, उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम डिगरिश, थाना पदमनगर, जिला खण्डवा, को धारा 451 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/-रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 01 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहा० जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री भूरालाल बास्कले द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री हरिप्रसाद बांके, ए०डी०पी०ओ० द्वारा बताया गया कि. दिनांक 24.07.2021 के दोपहर करीबन 02:00 बजे, वह उसकी लड़की शिवानी अपने घर में थे और उसका छोटा लड़का विष्णु मोबाईल चला रहा था। उसी समय उसका रिश्तेदार दीपक पिता कमल शराब पीकर चोरी करने की नियत से घर में आया। फरियादी ने बोला कि उनके घर में क्यों आए इसी बात पर से दीपक उसे मां-बहन की नंगी नंगी गालियां देने से मना किया तो दीपक ने उसके साथ झूमाझटकी कर पीठ पर नाखून से नचोड़ दिया। उसकी लड़की शिवानी व लड़का विष्णु बीच-बचाव करने लगे तो दीपक घर के बाहर निकलकर गली में उन्हें नंगी नंगी गालियां देकर अपने घर जाने लगा। फरियादी का लड़का विष्णु उसके पिता कैलाश को बुलाने जाने लगा तो दीपक ने विष्णु को बायें हाथ पर कलाई के पास पत्थर मार दिया जिससे विष्णु को अंदुरूनी चोट लगी। घटना नानुबाई व आकाश ने देखी और बीच-बचाव किया। उसके पति कैलाश ने दीपक को पकड़ा तो दीपक ने उसके साथ भी हाथ-मुक्कों से मारपीट की तथा उनकों जान से मारने की धमकी देकर बाला की आज तो बच गये किसी दिन जान से खत्म कर देंगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने अपने लड़के विष्णु व पति कैलाश के साथ जाकर थाना पदमनगर में दर्ज कराई। अभियुक्त को गिरफतार किया गया। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
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