18 जुलाई की विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के मामलों का होगा त्वरित समाधान*
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 18 जुलाई को जिला न्यायालय खंडवा एवं तहसील सिविल न्यायालय हरसूद व पुनासा में धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस के धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा के सचिव श्री पीयूष भावे ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए अपने प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा के सचिव श्री भावे ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि जिनके धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण न्यायालयों में लंबित हैं, वे 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में अपने प्रकरण प्रस्तुत कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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