खंडवा में पंचायतों पर सख्ती, 7 प्रकरणों में सरपंच-सचिवों से 19.22 लाख की वसूली के आदेश

खंडवा। जिला पंचायत खंडवा में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा ने 7 प्रकरणों में सरपंचों एवं सचिवों द्वारा अधिरोपित राशि जमा नहीं कराने पर कुल 19.22 लाख रुपए की वसूली भू-राजस्व की भांति करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत की गई है।
गोडवाड़ी पंचायत में सबसे अधिक वसूली
जनपद पंचायत पंधाना की ग्राम पंचायत गोडवाड़ी में तत्कालीन सरपंच संगीता बाई और सचिव कोमलराम सांगुले के विरुद्ध 5,30,000 रुपए की वसूली के आदेश दिए गए हैं, जो इस सूची में सबसे अधिक है।
इस्लामपुर और पाचम्बा पंचायत में कार्रवाई
ग्राम पंचायत इस्लामपुर में तत्कालीन सरपंच रामईबाई और सचिव मधु साकले पर 64,972 रुपए की वसूली तय की गई है। वहीं पाचम्बा पंचायत में तत्कालीन सरपंच अशोक चौहान और सचिव मधु साकले पर 2,12,500 रुपए की वसूली निर्धारित की गई है।
गुड़ीखेड़ा और आरूद पंचायत में अनियमितता
गुड़ीखेड़ा पंचायत में तत्कालीन सरपंच रक्षाबाई और सचिव कोमलराम सांगुले के खिलाफ 3,59,500 रुपए की वसूली के आदेश जारी हुए हैं। वहीं आरूद पंचायत में सरपंच पन्नालाल मोरे और सचिव अवधेश सिंह गौड़ पर 2,75,000 रुपए की वसूली तय की गई है।
खालवा और छैगांवमाखन क्षेत्र में भी कार्रवाई
खालवा जनपद की ग्राम पंचायत कुंदईमाल में तत्कालीन सरपंच मनुकाबाई और सचिव योगेश पटेल के विरुद्ध 3,44,730 रुपए की वसूली के आदेश दिए गए हैं। वहीं छैगांवमाखन जनपद की ग्राम पंचायत सालई में सरपंच नरेंद्र कटालिया और सचिव राधेश्याम मोहे पर 1,36,017 रुपए की वसूली तय की गई है।
भू-राजस्व की तरह होगी वसूली
जिला पंचायत सीईओ द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधितों द्वारा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अब यह वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी, जिससे राशि की वसूली सुनिश्चित हो सके।
प्रशासन का सख्त संदेश
इस कार्रवाई को पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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