18 जुलाई को विशेष लोक अदालत: चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) के मामलों का समझौते से होगा त्वरित समाधान, उठाएं सुनहरा अवसर*
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा श्री संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में दिनांक 18 जुलाई 2026 (शनिवार) को जिला न्यायालय खंडवा एवं तहसील सिविल न्यायालय हरसूद / पुनासा में धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) के प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबंधित पक्षकारों से अपील की गई है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए अपने प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।
धारा 138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चलाया जाता है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर सजा एवं आर्थिक दायित्व दोनों हो सकते हैं। ऐसे मामलों में यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौते के लिए तैयार हों, तो विशेष लोक अदालत के माध्यम से विवाद का शीघ्र एवं संतोषजनक समाधान संभव है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा द्वारा समस्त नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि जिनके धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण न्यायालयों में लंबित हैं, वे 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में अपने प्रकरण प्रस्तुत कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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