खंडवा: *समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने वाले 3 सचिवों पर अर्थ दंड लगाया*
लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के प्रावधानों के तहत आवेदकों को चिन्हित सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध न कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर अर्थ दंड लगाने की कार्यवाही की जाती है। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने बताया कि जिले के खालवा विकासखंड के 3 पंचायत सचिवों द्वारा आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र समय सीमा में उपलब्ध न कराने पर उन पर अर्थदंड लगाने की कार्यवाही की गई है।
निर्धारित प्रावधानों के तहत अर्थदंड की यह राशि ढाई सौ रुपए प्रतिदिन के मान से लगाई जाती है। जिन पंचायत सचिवों पर अर्थदंड लगाया गया है, उनमें ग्राम पंचायत डाभीया की पंचायत सचिव श्रीमती टीना पटेल पर 5 दिन देर से सेवाएं उपलब्ध कराने पर कुल 1250 रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है। जबकि ढकोची के पंचायत सचिव लाल बहादुर शिलाले पर 250 रुपए, तथा मीरपुर खालवा के पंचायत सचिव शुभम मार्को पर भी 250 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
Read Next





खंडवा
खंडवा
खंडवा
खंडवा