खंडवा : रोशनी में अपंजीकृत क्लिनिक पर कार्रवाई: स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कराया बंद, नोटिस जारी

खंडवा..
जिले के खालवा विकासखंड अंतर्गत ग्राम रोशनी में संचालित एक अपंजीकृत क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे बंद करा दिया। यह कार्रवाई शनिवार को खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र कटारिया के नेतृत्व में की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम रोशनी में तापस मलिक द्वारा बिना वैध पंजीयन के क्लिनिक संचालित किए जाने की सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिली थी। सूचना के आधार पर डॉ. कटारिया अपनी टीम एवं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। जांच के दौरान क्लिनिक का वैध पंजीयन एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
डॉ. शैलेन्द्र कटारिया ने बताया कि यह कार्रवाई मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (पंजीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973, नियम 1997 एवं संशोधित अधिनियम 2021 के तहत की गई है। नियमानुसार बिना पंजीयन किसी भी प्रकार की चिकित्सा संबंधी संस्था का संचालन करना अवैध है।
कार्रवाई के दौरान क्लिनिक को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया और संचालक तापस मलिक को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है। आगे की वैधानिक प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपंजीकृत एवं अवैध रूप से संचालित चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध लगातार जांच एवं कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे केवल पंजीकृत और अधिकृत चिकित्सा संस्थानों से ही उपचार कराएं, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी या स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचा जा सके।
Read Next









