महिला के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला खण्डवा, की न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश पिता देवराम गुर्जर उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम सिर्रा, खण्डवा थाना छैगांवमाखन को धारा 354 भादवि में 02 सश्रम कारावास एवं 500/- रू. अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री लालसिंह बघेल, द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री हरिप्रसाद बांके, एडीपीओ द्वारा बताया गया कि, कि दिनांक 12.11.2019 को करीबन 11:00 बजे पीडित्ता अपने खेत में अपने देवर के लिए खाना लेकर जा रही थी, तभी नहर के पास गांव का मुकेश गुर्जर उसके पीछे से मोटरसायकल लेकर आया और उसके सामने मोटरसायकल खड़ी कर दी और उसके पास आकर बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तू आज मुझसे मिलेगी क्या उसने मुकेश को मिलने से मना किया तो मुकेश ने बुरी नीयत से उसका सीधा हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके सीने को दबाया। फिर वह जोर से चिल्लाई तो मुकेश अपनी मोटरसायकल लेकर भाग गया। मुकेश जाते जाते बोला कि “यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा।” फिर अभियोक्ती अपने खेत में गई और घटना की बात अपने देवर को बताई। फिर वे दोनों घर आये और घर आकर उसके ससुर को बात बताई। उसके बाद उसके ससुर ने उसके पति को घर बुलाकर घटना बताई। पीडिता ने उक्त घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र छैगांवमाखन पर लेखबद्ध कराई। बाद संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।