खंडवा: 12 दिनों में 158 प्रकरणों का निराकरण, 75 मामलों में दोषियों को सजा, 3 को आजीवन कारावास
खंडवा: 12 दिनों में 158 प्रकरणों का निराकरण, 75 मामलों में दोषियों को सजा, 3 को आजीवन कारावास
खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अभियोजन अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 12 दिनों के दौरान जिले की विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 158 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिनमें 75 मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दंडादेश पारित किए गए।
पुलिस द्वारा समय पर समन एवं वारंट की तामील, गवाहों की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा अभियोजन पक्ष के साथ लगातार समन्वय का परिणाम रहा कि कई गंभीर मामलों में दोषियों को कड़ी सजा मिली। इनमें हत्या के तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
हत्या के मामलों में मिली सजा थाना पंधाना के एक हत्या प्रकरण में घर में घुसकर हत्या करने के दोषी सैयद अख्तर अली को आजीवन कारावास एवं 62 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, जबकि सह-आरोपी शाहबाज पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
थाना मांधाता के हत्या प्रकरण में आरोपी अभिषेक शर्मा को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ, घर में घुसकर हत्या करने के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये तथा उपहति कारित करने के अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
थाना खालवा के हत्या प्रकरण में आरोपी मोहन उर्फ मोहनसिंह को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
एनडीपीएस एक्ट के मामलों में भी हुई कार्रवाई थाना कोतवाली के दो अलग-अलग मामलों में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में संलिप्त आरोपी शुभम को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड तथा आरोपी राजा को 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। वहीं थाना जावर के मामले में आरोपी गणपत को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
महिला संबंधी गंभीर अपराधों में कड़ी सजा थाना पंधाना के प्रकरण में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी विनोद को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं थाना नर्मदा नगर के मामले में आरोपी दुर्गेश को आईपीसी की धाराओं में 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अन्य मामलों में भी सुनाई गई सजा थाना कोतवाली के प्रकरण में अवैध रूप से पैसे की मांग कर मारपीट करने वाले आरोपी रितेश उर्फ भय्यू को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड, थाना एजेके के मामले में आरोपी विनोद उर्फ चूहा को 6 माह के कारावास एवं अर्थदंड तथा थाना जावर के मारपीट प्रकरण में आरोपी रामलाल कनाड़े को 6 माह के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
इसके अतिरिक्त न्यायालयों ने 22 साधारण मारपीट, 3 यातायात नियम उल्लंघन तथा 39 अन्य मामलों में भी निर्णय पारित करते हुए आरोपियों पर 500 रुपये से 17,500 रुपये तक के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।
खंडवा पुलिस का कहना है कि गंभीर अपराधों, महिला संबंधी अपराधों एवं अन्य लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी, समय पर समन-वारंट की तामील और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कर दोषियों को सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा।
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