निमाड़ रेंज में प्रधान आरक्षकों को मिला सहायक उप निरीक्षक (ASI) पदोन्नति का लाभ, डीआईजी ने जारी किए आदेश

खंडवा/खरगोन | 12 जुलाई 2026
मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत निमाड़ रेंज के प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक (ASI) पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी), निमाड़ रेंज, खरगोन ने 12 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया।
जारी आदेश के अनुसार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिलों में पदस्थ पात्र प्रधान आरक्षकों को योग्यता सूची के आधार पर सहायक उप निरीक्षक (ASI) पद पर पदोन्नत किया गया है। सभी पदोन्नत कर्मचारियों को उनके वर्तमान पद से पदोन्नत कर पे-मैट्रिक्स लेवल-7 के अंतर्गत वेतनमान का लाभ दिया जाएगा तथा उन्हें आदेशानुसार नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसा कोई प्रकरण लंबित है, जिससे पदोन्नति प्रभावित होती हो, तो संबंधित नियंत्रक अधिकारी तत्काल इसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे। ऐसी स्थिति में नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
यह आदेश पुलिस उप महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज, खरगोन द्वारा जारी किया गया है।
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