खंडवा: महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालयों के आसपास बिना अनुमति के भीड़ एकत्रित करने पर लगा प्रतिबंध
*भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*
खण्डवा जिले में स्थित कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसील कार्यालय के 100 मीटर की दूरी तक
के क्षेत्र में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, बड़ी संख्या में नागरिकों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश आगामी 28 अगस्त तक के लिए लागू किए हैं।
यह आदेश जिले में स्थित कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसील कार्यालय के आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले और आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा। यह आदेश शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।
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