कानून की जानकारी बनी जनजागरण का माध्यम: विद्यालयों और ग्राम पंचायतों में लगे विधिक जागरूकता शिविर”

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा श्री संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न स्थानों पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
सरस्वती शिशु मंदिर, गणेशगंज में आयोजित शिविर में जिला न्यायाधीश श्री अनिल चौधरी ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, मोटर यान अधिनियम एवं दैनिक जीवन से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए प्रतिदिन योग एवं नियमित व्यायाम अपनाने का संदेश दिया। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह ने निःशुल्क विधिक सहायता तथा गुड टच–बैड टच के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक किया।
इसी क्रम में एस.एन. कॉलेज छात्रावास में आयोजित मध्यस्थता जागरूकता शिविर में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय श्री योगराज उपाध्याय ने विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं मध्यस्थता के महत्व की जानकारी देते हुए आपसी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में मध्यस्थता की भूमिका से अवगत कराया। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह उपस्थित रहे।
वहीं ग्राम पंचायत माकरला में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री पीयूष भावे ने ग्रामीणों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, गिरफ्तारी के समय नागरिकों के अधिकार, मोटर यान अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम तथा नशा मुक्ति के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया। शिविर में पैरालीगल वॉलंटियर श्री सत्य प्रकाश मिश्रा भी उपस्थित रहे।
इन शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं विधिक सेवाओं की जानकारी प्रदान कर जागरूक समाज निर्माण का संदेश दिया गया।
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