“खण्डवा: 3 आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई, 1 साल तक जिले में नो एंट्री”
*तीन आरोपी जिला बदर किए गए*
खण्डवा 23 जून 2026, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने विभिन्न अपराधों में शामिल तीन आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें आरोपी तूफान सिंह पिता जीतसिंह, सिकलीकर निवासी इनपुन थाना मांधाता, आरोपी आबिद उर्फ चिग्गा पिता जाफर निवासी सूरजकुण्ड खण्डवा तथा आरोपी अक्कू उर्फ सुशील पिता पूनमचंद वर्मा निवासी दादाजी वार्ड, खण्डवा शामिल हैं। इन तीनों आरोपियों को आगामी 1 वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार इस अवधि में ये आरोपी न केवल खण्डवा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि आरोपी तूफान सिंह के विरूद्ध धारा 302, 389, 457, 380, सहित विभिन्न धाराओं में लगभग एक दर्जन अपराध पंजीबद्ध हैं। इसी तरह आरोपी आबिद के विरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में आर्म्स एक्ट के साथ साथ भारतीय दण्ड विधान की धारा 452, 294, 323, 506, 34, 389, 401, 110 सहित विभिन्न धाराओं में कुल 32 प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी अक्कू उर्फ सुशील के विरूद्ध कुल 23 अपराध जिले के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध हैं। ये प्रकरण भारतीय दण्ड विधान की धारा 506, 323, 307, 456, 452, 341, 110, आबकारी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज किए गए हैं।
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