खंडवा रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाकर सेना की ट्रेन रोकने वाला दोषी करार, 6 साल की सजा
खंडवा रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाकर सेना की विशेष ट्रेन रोकने के सनसनीखेज मामले में रेलवे कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी साबिर उर्फ शब्बीर को कुल 6 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला 18 सितंबर 2024 का है, जब जम्मू-कश्मीर से कर्नाटक जा रही सेना की स्पेशल ट्रेन को डोंगरगांव रेलवे स्टेशन और सागफाटा रेलवे स्टेशन के बीच अप ट्रैक पर लगे डेटोनेटर फटने के बाद रोकना पड़ा था। घटना के बाद तत्कालीन वरिष्ठ खंड अभियंता (रेलपथ) आशुतोष कुमार की शिकायत पर रेल सुरक्षा बल थाना खंडवा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान घटनास्थल से डेटोनेटर के फटे टुकड़े और खोखे बरामद किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एंटी टेररिज्म स्क्वॉड भी जांच में शामिल हुईं।
मामले के खुलासे में रेल सुरक्षा बल के श्वान दस्ते के डॉग जेम्स ने अहम भूमिका निभाई। डॉग जेम्स ने करीब 8 किलोमीटर तक सर्चिंग कर आरोपी तक पहुंचने में मदद की। जांच में आरोपी रेलवे का ही ट्रैकमैन निकला, जिसने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया।
कोर्ट ने आरोपी को रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3(अ) के तहत 3 वर्ष, रेल अधिनियम की धारा 174(सी) में 1 वर्ष तथा धारा 151 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं मिलाकर कुल 6 वर्ष की सजा और ₹5 हजार जुर्माना लगाया गया है।
इस मामले में निरीक्षक संजीव कुमार, जांच अधिकारी अरविंद कुमार सिंह, एएसआई जगदीश नेहेते, वरिष्ठ लोक अभियोजक अजय सिंह तथा श्वान दस्ते के जेम्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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