विजयपुर सीट मामला: सुप्रीम कोर्ट से मुकेश मल्होत्रा को राहत, विधायकी बरकरार लेकिन अधिकार सीमित

भोपाल। मध्यप्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट से जुड़े लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था। इसके साथ ही मुकेश मल्होत्रा की विधायकी फिलहाल बरकरार रखी गई है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मल्होत्रा को राहत देते हुए कुछ शर्तें भी लागू की हैं। अदालत के निर्देशानुसार वे विधानसभा में किसी भी प्रकार की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा उनके वेतन और भत्तों पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। यानी पद बना रहेगा, लेकिन अधिकार सीमित रहेंगे।
इस मामले में मल्होत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पक्ष रखा। दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया।
इधर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत बताते हुए कहा कि इस फैसले से सच्चाई सामने आई है और राजनीतिक स्तर पर लगाए गए आरोपों को झटका लगा है।
गौरतलब है कि विजयपुर विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने चुनाव को निरस्त करते हुए रामनिवास रावत को विजेता घोषित कर दिया था। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर अब अंतरिम राहत मिली है।
मामले की आगे भी सुनवाई जारी रहेगी, ऐसे में अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।
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