केक भेजकर किया प्रपोज, मना करने पर भी करता रहा पीछा और परेशान… आखिरकार खंडवा न्यायालय ने सुनाई सजा

खंडवा। महिला का पीछा कर उसे लगातार परेशान करने वाले आरोपी को आखिरकार न्यायालय ने सजा सुनाई है। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती वैशाली चौरसिया, खंडवा की अदालत ने आरोपी शुभम पिता राजाराम मोरे (उम्र 28 वर्ष), निवासी जैन कॉलोनी, ग्राम छैगांवमाखन, जिला खंडवा को दोषी ठहराते हुए धारा 78 बीएनएस के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री भुरालाल बास्कले द्वारा की गई।
मामले में अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री हरिप्रसाद बांके ने बताया कि 19 जून 2025 को पीड़िता के जन्मदिन पर आरोपी ने अपरिचित बच्चों के माध्यम से उसके घर केक भिजवाकर उसे प्रपोज किया था। जब पीड़िता ने शादी से इनकार किया, तब भी आरोपी नहीं माना और लगातार उसका पीछा करता रहा।
आरोपी मार्च माह से ही पीड़िता के घर के आसपास मंडराता, उसकी गतिविधियों पर नजर रखता और जहां भी वह जाती उसका पीछा करता था। पीड़िता ने पहले परिवार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
आखिरकार पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई।
Read Next








