नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित होगी
खण्डवा 24 जुलाई 2026, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आगामी नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण कराने हेतु आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।
सम्बंधित अधिकारियों को अपने अपने विभागों से सम्बंधित राजीनामा योग्य अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण लोक अदालतों में कराने के लिए अभी से प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि नेशनल लोक अदालतों में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंर्तगत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण अर्थात मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत बिल, जलकर, सम्पत्तिकर बिल संबंधी प्रकरण, सेवा मामले जो सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित है, राजस्व तथा अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य, प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। इसके साथ ही हितग्राही को न्यायालय शुल्क की राशि नियमानुसार वापस की जाती है।
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