महिला के साथ झगड़ा एवं मारपीट वाले आरोपी को छः माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री प्रियंक भारद्वाज, पुनासा जिला खण्डवा, की न्यायालय द्वारा आरोपी नहारसिंह पिता मुकटसिंह उम्र 60 वर्ष, निवासी कोठी थाना मांधाता को धारा 325 भादवि में छः माह सश्रम कारावास एवं 1,000/- रू. अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री धीरेन्द्रसिंह चौहान, द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री हरिप्रसाद बांके, एडीपीओ द्वारा बताया गया कि, घटना दिनांक 26.07.2022 को फरियादिया सजनबाई पति शोभाराम ने थाना मांधाता में रिपोर्ट लिखवाई कि, दिनांक 26.07.2022 को शाम 04:00 बजे घर के बाहर मोहल्ले का नाहरसिंह उर्फ नाहरू आया और उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसे कमर व दाहिनें पैर में चोट आई तभी मोहल्ले के करन व लोकेन्द दोनों ने बीच बचाव कर झगडा छुडाया, बाद में उसने बेटे अशोक व भाई रेवाराम बुलवाकर घटना के बारे में बताया। फरियादिया ने थाना मांधाता में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रबबुत किया।