पीड़ित महिला से बातचीत को लेकर विवाद, युवक से मारपीट करने वाले चार आरोपियों को 6-6 माह की जेल

खंडवा: पीड़ित महिला से बातचीत को लेकर हुए विवाद में युवक के साथ मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 6-6 माह के साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री मोहित माधव, खंडवा की अदालत ने आरोपी सोनू पिता गिरधारी मण्डलोई (28 वर्ष), दीपक पिता गिरधारी (26 वर्ष), राकेश पिता गिरधारी (40 वर्ष) एवं नाहरू पिता सोभाराम (50 वर्ष), सभी निवासी छैगांवमाखन को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए 6-6 माह के साधारण कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ श्रीमती रूपेश्वरी शैन्द्रे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ श्री हरिप्रसाद बांके ने बताया कि घटना की रात करीब 8:30 बजे माता जी मंदिर के सामने बाहली मोहल्ला में फरियादी को आरोपी सोनू ने बुलाया और उससे पूछा कि वह पीड़ित महिला से बात क्यों करता है। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और सोनू ने फरियादी के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी।
कुछ ही देर में सोनू का भाई दीपक, राकेश और नाहरू भी मौके पर पहुंच गए और सभी ने मिलकर फरियादी के साथ मारपीट की। इस दौरान आरोपी सोनू ने लकड़ी की बल्ली से फरियादी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा।
घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
न्यायालय के इस निर्णय को मारपीट के मामलों में कानून के प्रति सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है।
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