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₹2.80 करोड़ पर ‘0’ टैक्स कैसे? जानें Income Tax की धारा 54F का पूरा नियम

नई दिल्ली: क्या आप जानते हैं कि सही प्लानिंग के जरिए करोड़ों की कमाई पर भी टैक्स बचाया जा सकता है? आयकर कानून की एक खास धारा के तहत कुछ मामलों में ₹2.80 करोड़ तक की राशि पर भी टैक्स शून्य किया जा सकता है। यह संभव है Income Tax Section 54F के जरिए, जिसे लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है।

क्या है धारा 54F का नियम?

Income Tax Section 54F के तहत, अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति (जैसे जमीन, सोना या अन्य एसेट) बेचता है और उससे प्राप्त रकम को एक रिहायशी घर खरीदने या बनाने में निवेश करता है, तो उसे कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिल सकती है।

कैसे मिल सकता है ‘0’ टैक्स?

यदि आप पूरी बिक्री राशि को नए घर में निवेश करते हैं,

और तय समय सीमा के अंदर निवेश पूरा करते हैं,

साथ ही आपके नाम पर पहले से एक से ज्यादा घर नहीं हैं,

तो आप कैपिटल गेन पर टैक्स बचा सकते हैं, जिससे बड़ी रकम पर भी टैक्स शून्य हो सकता है।

समय सीमा क्या है?

धारा 54F के तहत निवेश के लिए कुछ समय सीमाएं तय की गई हैं:

संपत्ति बेचने के 1 साल पहले तक घर खरीद सकते हैं

बिक्री के 2 साल के भीतर नया घर खरीदना होगा

या 3 साल के भीतर घर का निर्माण करना होगा

किन बातों का रखना होगा ध्यान?

नई खरीदी गई संपत्ति को कम से कम 3 साल तक बेचना नहीं चाहिए

निवेश की राशि पूरी तरह से उपयोग में लाई जानी चाहिए

नियमों का पालन न करने पर टैक्स छूट रद्द हो सकती है

निवेशकों के लिए सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स बचाने के लिए जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। पहले नियमों को अच्छे से समझें और जरूरत पड़े तो वित्तीय सलाहकार की मदद लें।

निष्कर्ष

धारा 54F एक ऐसा प्रावधान है, जिसके जरिए सही योजना बनाकर बड़ी रकम पर टैक्स बचाया जा सकता है। हालांकि, इसके नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, तभी इसका पूरा लाभ मिल सकता है।

Anoop Kumar Khurana

Publisher and Editor Anti corruption and crime update & ACACU DIZITEL

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